Vidhwa Pension Haryana : विधवाओं को हरियाणा सरकार दे रही पेंशन

राज्य की विधवा महिलाओं की सहायता करने के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 1980-81 में Vidhwa Pension Haryana की शुरुआत की थी! इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता करना है! घर में कमाने वाला नहीं होने के कारण दैनिक जीवन का निर्वाह करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधवा पेंशन योजना चलाई है!

हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है?

पति की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण महिलाओं को अपने घर का खर्च चलाने के लिए और दैनिक कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है! लेकिन समाज में महिलाओं के लिए रोजगार के उचित अवसर नहीं होने की वजह से ये महिलाएं अपने और अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए उचित धन नहीं जुटा पाती है! इन सभी परेशानियों को देखते हुए ही राज्य सरकार ने haryana vidhwa pension योजना की शुरुआत की थी!

haryana vidhwa pension yojana के तहत 01.04.2021 से हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को ₹2,500 प्रति महीना पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है! जिससे यह महिलाएं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाती है और इसके लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता!

Vidhwa Pension Haryana योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें

यदि आप भी हरियाणा विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे हमने एक डाउनलोड लिंक दिया है! दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं!

Vidhwa Pension Haryana योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी

Vidhwa Pension Yojana Haryana
योजना का नामहरियाणा विधवा पेंशन योजना
कब शुरू की गई1 जनवरी, 2025 को
किसके द्वारा शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीहरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं
लाभविधवा महिलाओं को प्रति महीने ₹2,500 के वित्तीय सहायता
विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in/

Haryana Vidhwa Pension योजना का उद्देश्य

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है! आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही भविष्य में उचित निर्णय ले पता है! जिससे भविष्य में इनको अपने बच्चों की परवरिश और परिवार की देखरेख करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी!

Widow Pension Haryana के लाभ

  • प्रति महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है!
  • महिलाओं को दूसरों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती!
  • ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलने से जीवन जीने में आसानी होती है!
  • पेंशन के रूप में प्राप्त राशि लाभार्थी को प्रत्येक महीने मिलती रहेगी!
  • धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा!

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है!
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए!
  • विधवा महिला ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं!
  • सभी साधनों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होने चाहिए!
  • किसी दूसरी योजना के तहत पेंशन पाने वाली महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएगी!

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप Vidhwa Pension Haryana योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करता को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है!

  • आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • बैंक खाते की फोटो कॉपी
  • आवेदन करता की फोटो

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के आवेदन की प्रक्रिया

Step 1: सबसे पहले हरियाणा विधवा पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए edisha की आधिकारिक वेबसाइट https://edisha.gov.in/downloadforms पर जाएं!

Step 2: यहां से Widow and Destitute Women Pension को डाउनलोड करें!

Step 3: फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही से भरे!

Step 4: फॉर्म को भरने के बाद, आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाले दस्तावेज की फोटो कॉपी लगाए!

Step 5: आवेदन फॉर्म को सामाजिक न्याय विभाग में जमा करवाए!

Step 6: इसके बाद विभाग से संबंधित अधिकारी आवेदन फार्म और दस्तावेजों की जांच करेंगे

Step 7: जांच में सभी जानकारी सही अपने पर आवेदन फार्म को मंजूरी दे दी जाती है!

निष्कर्ष

मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपने जीवन में आने वाले सभी चुनौतियों का डट कर सामना करने में सक्षम होता है! इसलिए राज्य सरकार विधवा महिलाओं को पेंशन देखकर उनके मनोबल में वृद्धि कर रही है! ताकि वे अपने जीवन में आने वाले परेशानियों का डटकर सामना कर सके और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस कर सके!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए कौन पत्र?

    हरियाणा राज्य की महिला विधवा निवासी जिसकी आयु 18 वर्षीय या इससे अधिक है हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए पत्र!

  2. विधवा पेंशन योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता?

    विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करता को हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते की फोटो कॉपी आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है!

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Rahul

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