इस पोस्ट में क्या-क्या है?
- 1 Bona Pension Yojana क्या है?
- 2 बौना भत्ता योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें
- 3 Bona Pension Yojana Haryana के बारे में संक्षिप्त जानकारी
- 4 बौना भत्ता योजना का उद्देश्य
- 5 बौना भत्ता योजना के लिए पात्रता
- 6 हरियाणा बौना भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 7 हरियाणा बौना भत्ता योजना के आवेदन की प्रक्रिया
- 8 निष्कर्ष
- 9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा Bona Pension Yojana की शुरुआत 1 जून, 2006 को हुई थी! इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य में जन्मे बौने पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक मदद करना है!
Bona Pension Yojana क्या है?
बौना भत्ता योजना के तहत हरियाणा राज्य में जन्मे पुरुष जिसकी ऊंचाई 3 फुट 8 इंच या इससे कम है या फिर महिला जिसकी ऊंचाई 3 फुट 3 इंच या इससे कम है तो सरकार इन लोगों को बौना भत्ता देती है! सरकार ने इन कम ऊंचाई वाली महिलाओं और पुरुषों को 70% विकलांगता के रूप में माना है! हरियाणा Bona Pension Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि में सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है!
बौने भत्ते की शुरुआत में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में ₹300 प्रति महीना पेंशन दी जाती थी! सरकार द्वारा 01.04.2021 से 2,500 रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे है!
बौना भत्ता योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें
यदि आप भी Bona Pension Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है! नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बौना भत्ता योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं!
Bona Pension Yojana Haryana के बारे में संक्षिप्त जानकारी
बौना भत्ता योजना | |
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योजना का नाम | हरियाणा बौना भत्ता योजना |
कब शुरू की गई | 1 जून, 2006 को |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के बौने नागरिक |
लाभ | 2,500 रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
बौना भत्ता योजना का उद्देश्य
Bona Pension Yojana Haryana का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों में बौनो के प्रति सम्मान की भावना लाना है! बौने व्यक्तियों को जीवन में प्रति स्पर्धा में समान अवसर नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से वे समाज के मूल धारा से नहीं जुड़ पाते! इन सभी भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने बौना भत्ता योजना चलाई है!
बौना भत्ता योजना चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य इन व्यक्तियों की आर्थिक मदद भी करना है जिससे वे अपना जीवन यापन आसानी से कर पाए और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए!
बौना भत्ता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को सिविल सर्जन द्वारा जारी बौने होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा!
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी ही उठा सकते हैं!
- बौने व्यक्ति ही योजना के लिए पात्र माने जाएंगे!
- आवेदक की सभी साधनों से प्राप्त वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए!
- 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति योजना के लिए पात्र है!
- 3 फुट 3 इंच ऊंचाई वाली महिला योजना के लिए पात्र है!
- 3 फुट 8 इंच ऊंचाई वाला पुरुष योजना के लिए पात्र है!
- महिला की 3 फुट 3 इंच ऊंचाई और पुरुष की 3 फुट 8 इंच ऊंचाई 70% विकलांगता के बराबर है!
हरियाणा बौना भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- सिविल सर्जन द्वारा जारी बौने होने का प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र नंबर (फैमिली आईडी)
- आवेदक का आधार कार्ड
- हरियाणा का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की फोटो कॉपी
- आवेदक की आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
हरियाणा बौना भत्ता योजना के आवेदन की प्रक्रिया
Step 1: सबसे पहले बौना भत्ता योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए edisha की आधिकारिक वेबसाइट https://edisha.gov.in/downloadforms पर जाएं!
Step 2: यहां से Dwarf Allowance / बौना भत्ता फॉर्म को डाउनलोड करें!
Step 3: फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े!
Step 4: फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही से भरे!
Step 5: सभी जानकारी को भरने के बाद, आवेदन फार्म के साथ लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज की फोटो कॉपी लगाए!
Step 6: आवेदन फॉर्म को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाए!
निष्कर्ष
बौने लोगों को समाज में हास्यास्पद दृष्टि से देखा जाता है! जिससे उनके लिए समाज में रोजगार के उचित अवसर प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बौने लोगों के लिए हरियाणा बौना भत्ता योजना चलाई है! जिससे उनको भी कुछ आर्थिक मदद मिल पाएगी और लोगों का उनके प्रति नजरिया भी बदलेगा!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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बौना भत्ता योजना के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी योजना के लिए पात्र है! योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदक की ऊंचाई 3 फुट 3 इंच और पुरुष आवेदक की ऊंचाई 3 फुट 8 इंच या इससे कम ऊंचाई वाले नागरिक योजना के लिए पात्र हैं!
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बौना भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज?
सिविल सर्जन द्वारा जारी बौने होने का प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र नंबर (फैमिली आईडी), आवेदक का आधार कार्ड, हरियाणा का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की फोटो कॉपी, आवेदक की आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है!
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Rahul
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