इस पोस्ट में क्या-क्या है?
- 1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना क्या है? | PMEGP Yojana Kya Hai
- 2 PMEGP Yojana के बारे में संक्षिप्त जानकारी | PMEGP in Hindi
- 3 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन
- 4 PMEGP योजना का उद्देश्य | Objective of PM Udyog Yojana
- 5 प्रधानमंत्री उद्योग योजना के लाभ | Benefits of Pradhan Mantri Udyog Yojana
- 6 PMEGP योजना के लिए पात्रता | Eligibility for PMEGP Yojana
- 7 PMEGP योजना के लिए अपात्रता | Disqualification under PMEGP Yojana
- 8 PMEGP योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for PMEGP Yojana
- 9 PMJAY योजना के आवेदन की प्रक्रिया | Application Process for PMJAY Yojana
- 10 PMEGP ग्राहक सेवा
- 11 निष्कर्ष
- 12 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | FAQs Releated to PMEGP Yojana
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP Yojana) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2008 में की गई थी! इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य कृषि कार्यों के अलावा, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए व्यवसायों की स्थापना को प्रोत्साहित करके रोजगार सृजित करना है!
आज हम आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं! सही जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को पूरा पढ़ें!
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना क्या है? | PMEGP Yojana Kya Hai
PMEGP योजना के तहत लाभार्थियों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा 2 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं! जिस पर सरकार एक निश्चित सब्सिडी देती है! इन दोनों ऋणों का विवरण इस प्रकार है!
1. PMEGP के अंतर्गत नए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रथम ऋण
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कृषि कार्यों के अलावा नए उद्यम स्थापित करने के लिए उत्पादन (Manufacturing Sector) और सेवा (Service Sector) क्षेत्र में क्रमशः ₹50 लाख और ₹20 लाख का लोन दिया जाता है! इस लोन की धनराशि पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है जो नीचे तालिका में दी गई है!
नोट: यदि आप योजना के तहत मिलने वाली तय धनराशि से अधिक का लोन बैंक से लेते हैं तो उस अतिरिक्त धनराशि पर सरकार द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी!
नए उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की श्रेणियाँ | परियोजना लागत पर लाभार्थी का योगदान | परियोजना लागत पर सब्सिडी की दर | |
---|---|---|---|
क्षेत्र | शहरी | ग्रामीण | |
सामान्य वर्ग | 10% | 15% | 25% |
SC/ST, 0BC अल्पसंख्यक महिला भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र, आदि | 5% | 25% | 35% |
नोट: यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन धनराशि का कुछ प्रतिशत आपके पास भी होना अनिवार्य है जिसे हमने ऊपर की टेबल में "परियोजना लागत पर लाभार्थी का योगदान" के माध्यम से प्रदर्शित किया है!
2. PMEGP के अंतर्गत मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए द्वितीय ऋण
यदि आपका PMEGP के साथ पंजीकृत मौजूदा व्यवसाय बढ़ रहा है और आप दूसरा ऋण लेना चाहते हैं। तो इस योजना के तहत आपको निम्नलिखित लोन की सुविधा दी जाती है!
- PMEGP के मौजूदा लाभार्थियों को व्यवसाय के विस्तार के लिए उत्पादन (Manufacturing Sector) क्षेत्र में ₹1 करोड तक का लोन दिया जाता है! जिस पर आपको ₹15 लाख की सब्सिडी मिलती है! वही NER और पहाड़ी क्षेत्र में यह सब्सिडी बढ़कर ₹20 लाख हो जाती है!
- PMEGP के मौजूदा लाभार्थियों को व्यवसाय के विस्तार के लिए सेवा (Service Sector) क्षेत्र में ₹25 लाख तक का लोन दिया जाता है! जिस पर आपको ₹3.75 लाख की सब्सिडी मिलती है! वही NER और पहाड़ी क्षेत्र में यह सब्सिडी बढ़कर ₹5 लाख हो जाती है!
#सब्सिडी की गणना के लिए आप नीचे दी गई तालिका को देखें!#
लाभार्थियों की श्रेणियाँ | परियोजना लागत पर लाभार्थी का योगदान | परियोजना लागत पर सब्सिडी की दर |
---|---|---|
सभी श्रेणियां या वर्ग | 10% | 15% (NER और पहाड़ी राज्यों में 20%) |
नोट: यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन धनराशि का कुछ प्रतिशत आपके पास भी होना अनिवार्य है जिसे हमने ऊपर की टेबल में "परियोजना लागत पर लाभार्थी का योगदान" के माध्यम से प्रदर्शित किया है!
नोट: यदि आप योजना के तहत मिलने वाली तय धनराशि से अधिक का लोन बैंक से लेते हैं तो उस अतिरिक्त धनराशि पर सरकार द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी!
PMEGP Yojana के बारे में संक्षिप्त जानकारी | PMEGP in Hindi
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना | |
---|---|
योजना का नाम | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Ministers Employment Generation Programme, PMEGP) |
कब शुरू की गई | अगस्त, 2008 में |
किसके द्वारा शुरू की गई | मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा |
लाभार्थी | कोई भी व्यक्ति जो अपनी खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है! |
लाभ | नए उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को ₹50 लाख तक का लोन दिया जाता है! जिस पर भारत सरकार सब्सिडी देती है! |
विभाग | 1. मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय, 2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.kviconline.gov.in/ |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है! जिसका संचालन भारत सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार मंत्रालय की देख-रेख में किया जाता है!
राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है! वहीं राज्य स्तर पर, इसे राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIBs), जिला उद्योग केंद्रों (DICs) और बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है!
PMEGP योजना का उद्देश्य | Objective of PM Udyog Yojana
PMEGP योजना का प्राथमिक लक्ष्य कृषि कार्यों के अलावा, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए व्यवसायों की स्थापना को प्रोत्साहित करके रोजगार सृजित करना है! इसके अतिरिक्त इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य संभावित हैं!
- पारंपरिक कारीगरों को एक व्यावसायिक जगह पर लाना और उन्हें रोजगार प्रदान करना!
- पारंपरिक कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके शहर की तरफ पलायन रोकना!
- श्रमिकों और कारीगरों की मजदूरी में वृद्धि करना!
- नए व्यवसायों को विश्व स्तर की पहुंच उपलब्ध करवाना!
- भारत का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना!
प्रधानमंत्री उद्योग योजना के लाभ | Benefits of Pradhan Mantri Udyog Yojana
प्रधानमंत्री उद्योग योजना का मुख्य लाभ पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ लोन प्रदान करना है! इसके अतिरिक्त इस योजना के निम्नलिखित लाभ संभावित हैं!
- पात्र लाभार्थी को निर्माण क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाते हैं!!
- पात्र लाभार्थी को सेवा क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाते हैं!
- निर्माण क्षेत्र में, PMEGP योजना के तहत पहले से स्थापित उद्योगों को विस्तार के लिए एक करोड रुपए का ऋण दिया जाता है!
- सेवा क्षेत्र में, PMEGP योजना के तहत पहले से स्थापित उद्योगों को विस्तार के लिए 25 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है!
- नए उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है!
- प्रधानमंत्री उद्योग योजना के अंतर्गत दूसरा लोन लेने पर NER और पहाड़ी क्षेत्र को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है!
- लाभार्थियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है!
PMEGP योजना के लिए पात्रता | Eligibility for PMEGP Yojana
1. PMEGP योजना के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए पात्रता
- PMEGP योजना का लाभ लेने के लिए व्यवसाय का उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है!
- यह योजना केवल नए उद्योग का ही समर्थन करती है! अर्थात कोई भी पहले से चल रहा उद्योग इस योजना के लिए योग्य नहीं है!
- 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है!
- PMEGP योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय की कोई भी सीमा नहीं है!
- निर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक का ऋण लेने के लिए आवेदक को कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है!
नोट: केवल परिवार का एक व्यक्ति ही PMEGP योजना के लिए आवेदन कर सकता है! परिवार से तात्पर्य खुद एवं पति या पत्नी से है!
2. PMEGP के तहत पंजीकृत मौजूद व्यवसाय के दूसरा ऋण लेने पर पात्रता
- PMEGP Yojana के तहत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया गया हो!
- पंजीकृत व्यवसाय लगातार लाभ कमा रहा हो!
- व्यवसाय के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की आवश्यकता हो!
- सब्सिडी को 3 साल की अवधि के भीतर सफलतापूर्वक समायोजित किया गया हो!
PMEGP योजना के लिए अपात्रता | Disqualification under PMEGP Yojana
- कोई भी पहले से चल रहा उद्योग इस योजना के लिए पात्र नहीं है!
- भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसी अन्य योजना के तहत लाभ लिया गया हो तो तो ऐसी इकाइयां इस योजना के लिए योग्य नहीं है!
- यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन धनराशि का कुछ प्रतिशत आपके पास भी होना अनिवार्य है! यदि नहीं है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं!
- ऐसा व्यवसाय जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे!
निम्नलिखित व्यवसाय भी PMEGP योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे!
- उद्योग जो मांस या मांस से बना हुआ कोई भी सामान बेचते हैं या बनाते हैं!
- बीड़ी, सिगरेट, पान-तंबाकू व्यवसाय
- कोई भी गतिविधि जो राज्य सरकार द्वारा निषेध है!
- 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन बैग का निर्माण करने वाले व्यवसाय!
PMEGP योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for PMEGP Yojana
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट (Project Report)
- शिक्षा प्रमाणपत्र
- कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
PMJAY योजना के आवेदन की प्रक्रिया | Application Process for PMJAY Yojana
1. PMEGP योजना के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया
Step 1: खादी और ग्रामोद्योग आयोग मंत्रालय, की वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर जाएं!
Step 2: आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको “Application for New Unit” का ऑप्शन दिखाई देगा! इस बटन पर क्लिक करें!
Step 3: अब आपका आवेदन फार्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी मूलभूत जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, व्यवसाय का विवरण, आदि मांगा जाता है!
Step 4: सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरने के बाद “Save Application Data” के बटन पर क्लिक कर दें!
इस बटन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिए जाते हैं! कृपया इन्हें संभाल कर रखे, इस योजना से संबंधित सभी कार्यों में यह आपके काम आएंगे!
Step 5: अब आपकी स्क्रीन के ऊपर स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा! इस स्क्रीन पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जिसके बाद हमें 100 में से कुछ अंक प्राप्त होते हैं! आवेदन प्रक्रिया पास करने के लिए 100 में से 60 अंक अर्जित करना अनिवार्य है!
Step 6: अब आपको अपने सभी दस्तावेज अपलोड करने हैं! डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें! अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है!
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर (Application ID) दिया जाता है जिसे आपको संभाल कर रखना है यह भविष्य मे बहुत काम आएगा!
PMEGP ग्राहक सेवा
यदि आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए PMEGP ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं!
मोबाइल नंबर: 022 26207624
ईमेल आईडी: khadi.kvic@gov.in
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP Yojana) ने पूरे भारतवर्ष में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण हस्तकला और शिल्पकला को बचाने में अहम योगदान दिया है। इस योजना की मदद से न केवल व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाया गया है बल्कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत भी किया गया है!
PMEGP योजना का विशेष ध्यान ग्रामीण, वंचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को ऊपर उठने पर है! जिससे कि गांव से शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके! और अंत में PMEGP Yojana भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए सरकार का सराहनीय कदम है!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | FAQs Releated to PMEGP Yojana
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PMEGP योजना क्या है? | PMEGP Yojana Kya Hai?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कृषि कार्यों के अलावा नए उद्यम स्थापित करने के लिए उत्पादन और सेवा क्षेत्र में क्रमशः ₹50 लाख और ₹20 लाख का लोन दिया जाता है!
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क्या मौजूदा इकाई पीएमईजीपी के तहत आवेदन कर सकती हैं?
नहीं, केवल नई इकाइयां ही पीएमईजीपी के तहत आवेदन कर सकती हैं!
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PMEGP योजना के तहत सरकारी सब्सिडी के लिए लॉक-इन अवधि क्या है?
3 वर्ष
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क्या PMEGP योजना के तहत दो बैंकों से एक साथ लोन लिया जा सकता है?
नहीं, केवल एक बैंक से ही लोन लिया जा सकता है!
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PMEGP के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत क्या है?
यदि आप PMEGP के अंतर्गत दूसरा लोन के लिए आवेदन करने पर अधिकतम 1 करोड रुपए परियोजना लागत के रूप में दिए जा सकते हैं!
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क्या भूमि के मूल्य को परियोजना लागत में शामिल किया जाता है?
नहीं, भूमि के मूल्य को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाता है!
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PMEGP Yojana के अंतर्गत आयु सीमा क्या है?
कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का है! वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है!
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क्या बैंक से लोन लेने के लिए कॉलेटरल सिक्योरिटी देनी होगी?
भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार PMEGP के 10 लाख रुपए से कम के लोन कॉलेटरल सिक्योरिटी से मुक्त है!
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हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी बाकू है और मैं भारत के हरियाणा राज्य का रहने वाला हूं! मैंने ब्लॉगिंग (Blogging) की दुनिया में अपना पहला कदम वर्ष 2019 में रखा था और तभी से मैं इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए प्रयासरत हूं! मुझे आर्टिकल लिखना एवं पढ़ना बहुत पसंद है इसी वजह से मैं अपने आर्टिकल को बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करता हूं!
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