Durghatna Bima Yojana Haryana : ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा

Durghatna Bima Yojana Haryana दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को बीमें की सुविधा उपलब्ध करवाता है! डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से की गई थी!

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना होता है! इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को कवर किया जाता है!

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना क्या है?

किसी दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा ₹1,00,000/- की सहायता राशि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती है! योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी प्रकार की बीमा राशि का भुगतान नहीं करना होता!

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह योजना बिल्कुल फ्री है! दुर्घटना सहायता योजना गरीब और असहाय लोगों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी योजना है! जिससे उनको समय पर और उचित इलाज करवाने में मदद मिलेगी!

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाता है जिनका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं होता है! इसका सीधा फायदा उन लोगों को होता है जो किसी प्रकार का इंश्योरेंस करवाने में असमर्थ होते हैं!

Durghatna Bima Yojana Haryana के बारे में संक्षिप्त जानकारी

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना
योजना का नामडॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना
कब शुरू की गई1 अप्रैल, 2017 को
किसके द्वारा शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीहरियाणा राज्य के दुर्घटनाग्रस्त नागरिक
लाभदुर्घटना से पीड़ित नागरिक को ₹1 लाख की वित्तीय सहायता
विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय
आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in/hi/

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना का उद्देश्य

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दुर्घटनाग्रस्त नागरिकों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है! इसके अतिरिक्त इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य संभावित हैं!

  • गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को इलाज के उचित अवसर मिल पाए
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹100000 की वित्तीय मदद करना!
  • नागरिकों की आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांग होने पर निशुल्क बीमे की सुविधा उपलब्ध करवाना है!

Haryana Durghatna Bima Yojana के लाभ

  • Haryana Durghatna Bima Yojana हरियाणा वासियो के लिए बिल्कुल निशुल्क है! इसके लिए लाभार्थी को किसी प्रकार के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती!
  • यह योजना उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं!
  • मृत्यु, दिव्यांग, एक आंख या दोनों आंखों का नुकसान, एक हाथ या दोनों हाथों का नुकसान, एक पैर या दोनों पैरो के नुकसान को योजना में कवर किया जाता है!
  • लाभार्थी को इलाज करने में आसानी आएगी!
  • लाभ का भुगतान सीधे पात्र दावेदार के खाते में किया जाएगा!

डॉ Shyama Prasad Mukherjee Yojana के लिए पात्रता

  • Shyama Prasad Mukherjee Yojana का लाभ केवल राज्य के स्थाई निवासी ही उठा सकते हैं!
  • जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं करवा रखा वह इस योजना के लिए पात्र है!
  • 18 से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है!
  • मृत्यु होने पर लाभ का भुगतान क्रमानुसार जीवित पति या पत्नी, सभी अविवाहित बच्चों में बराबर तथा माता-पिता में किया जाएगा!
  • विकलांगता होने पर लाभ का भुगतान पीड़ित व्यक्ति क्यों किया जाएगा!

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मृतक/दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • FIR रिपोर्ट की फोटो कॉपी
  • DDR रिपोर्ट की फोटो कॉपी
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटो कॉपी
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  • स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

Step 1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय के दफ्तर में जाकर योजना से संबंधित आवेदन फार्म प्राप्त करें!

Step 2: इसके बाद आवेदन फार्म को सही तरीके से भरें और उसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि संलग्न करें!

Step 3: अब आपको यह फार्म सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय के दफ्तर में जमा करवा देना है!

Step 4: इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का आकलन किया जाएगा! आवेदन फार्म के उचित पाए जाने पर आपका फॉर्म को आगे भेज दिया जाएगा!

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना गरीब परिवारों के लिए मुसीबत के समय में वरदान साबित होगी! क्योंकि यदि किसी भी अपरिहार्य कारण से परिवार के मुखिया का देहांत या वह दिव्यांग हो जाता है तो इस स्थिति में इस योजना से उस गरीब परिवार को ₹100000 तक की आर्थिक सहायता मिल जाती है!

FAQs

  1. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के लिए कितना प्रीमियम देना होता है?

    इस योजना की सबसे खास बात यही है कि आपको दुर्घटना बीमा योजना के लिए कोई भी प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है!

  2. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के तहत कितने रुपए की दुर्घटना राशि प्रदान की जाती है?

    इस योजना के तहत ₹1,00,000 की दुर्घटना सहायता राशि दी जाती है!

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